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पड़ोसी का था 'एमपी ब्रांड' का स्टॉक! गेतरा में शराब के अवैध अड्डे का भंडाफोड़, 39 पाव व्हिस्की और महुआ शराब जब्त

ग्राम गेतरा निवासी सुरेश पोर्ते के घर से 39 पाव मध्य प्रदेश की गोवा व्हिस्की और 15 लीटर महुआ शराब बरामद

By Admin · 30 Oct 2026 · 492 views
पड़ोसी का था 'एमपी ब्रांड' का स्टॉक! गेतरा में शराब के अवैध अड्डे का भंडाफोड़, 39 पाव व्हिस्की और महुआ शराब जब्त

फरार सह-आरोपी प्रताप पोर्ते की तलाश में जुटी आबकारी टीम

सूरजपुर। आबकारी आयुक्त द्वारा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, विक्रय और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के दिए गए कड़े निर्देशों के तहत संभागीय आबकारी उड़नदस्ता सरगुजा की टीम ने शुक्रवार को सूरजपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ग्राम गेतरा में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध महुआ और मध्य प्रदेश की विदेशी शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में संभागीय उड़नदस्ता टीम शुक्रवार को सूरजपुर जिले में गश्त पर थी। इसी दौरान ग्राम गेतरा (थाना सूरजपुर) पहुंचने पर मुखबिर से सूचना मिली कि स्थानीय निवासी सुरेश पोर्ते बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाकर बेचने का अवैध कारोबार करता है।

घर की तलाशी में खुला अवैध शराब का जखीरा

सूचना को पुख्ता मानते हुए टीम ने तत्काल ग्राम गेतरा स्थित सुरेश पोर्ते के घर पर घेराबंदी कर दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 39 पाव मध्य प्रदेश राज्य निर्मित 'गोवा व्हिस्की' (विदेशी मदिरा) तथा 15 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। टीम ने कुल 22 लीटर अवैध शराब को मौके पर पंचनामा तैयार कर जब्त कर लिया।

सह-आरोपी मौके से फरार, तलाश जारी

पूछताछ एवं मेमोरेंडम कथन में आरोपी सुरेश पोर्ते ने खुलासा किया कि बरामद 15 लीटर महुआ शराब उसकी अपनी है, जबकि मध्य प्रदेश मार्का 39 पाव गोवा व्हिस्की उसके पड़ोसी प्रताप पोर्ते (पिता चंद्रशेखर पोर्ते) की है, जिसने इसे उसके घर छिपाकर रखा था। आबकारी टीम ने तत्काल दूसरे आरोपी प्रताप पोर्ते के घर भी दबिश दी, किंतु वह मौके से फरार मिला। टीम द्वारा उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

कार्रवाई के उपरांत आरोपी सुरेश पोर्ते के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2), 36 एवं 59(1) के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

उक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के मार्गदर्शन एवं आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न हुई। कार्रवाई में आबकारी आरक्षक अशोक सोनी एवं श्याम सुंदर सिंह की भूमिका सराहनीय रही।

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